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चीनी की जमाखोरी और लोगों से बेवजह ब्लैक मेल कर चीनी नही बेचे वर्ना कार : चीनी की जमाखोरी और लोगों से बेवजह ब्लैक मेल कर चीनी नही बेचे वर्ना कार्यवाही के लिए तैयार रहे।  ब्यूरो रिपोर

आसिम अज़ीज़

Fri, Aug 21, 2026
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चीनी की जमाखोरी और लोगों से बेवजह ब्लैक मेल कर चीनी नही बेचे वर्ना कार्यवाही के लिए तैयार रहे। 

ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर 

रामपुर। सख़्त निर्देश प्रशासन ने चीनी कारोबार से जुड़े सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों एवं स्टॉक लिमिट का पूर्ण रूप से पालन करें तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी अथवा कृत्रिम कमी उत्पन्न करने का प्रयास न करें।

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशों के क्रम में आमजन को सूचित किया गया है कि चीनी की कृत्रिम कमी एवं कीमतों में अनावश्यक वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जनपद में चीनी के भंडारण एवं बिक्री को लेकर निर्धारित स्टॉक लिमिट संबंधी निर्देश लागू किए गए हैं।

आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। इसके तहत कोई भी चीनी डीलर प्राप्ति की तिथि से 30 दिन से अधिक अवधि तक किसी भी स्टॉक का भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही देशभर में किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर 4,000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा।

यह कार्रवाई वर्तमान बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी उत्पन्न होने, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद बाजार में कमी का आभास पैदा होने तथा इसके कारण चीनी की कीमतों में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

चीनी मिलों के लिए भी निर्धारित की गई समय-सीमा

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुसार कोई भी चीनी मिल किसी डीलर, एजेन्ट अथवा थोक उपभोक्ता को चीनी बेचने के बाद अपने परिसर में उस चीनी का स्टॉक सात दिनों से अधिक अवधि तक नहीं रखेगी। यह व्यवस्था भी 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में चीनी मिलों, डीलरों, एजेन्टों एवं थोक उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट एवं भंडारण संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जनपद में किसी भी चीनी मिल, डीलर, एजेन्ट अथवा थोक उपभोक्ता द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट अथवा अन्य जारी निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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