जमीन के सौदे में हुआ फरेब : 14 लाख एडवांस लेकर दूसरे को बेची
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Fri, Oct 30, 2026
पहले एग्रीमेंट में गवाह था दूसरा खरीदार, कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में एफआईआर
उन्नाव। जमीन की खरीद-फरोख्त में सदर तहसील के तौरा गांव का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन का सौदा लखनऊ की एक कंपनी से 28 लाख 18 हजार रुपये में तय हुआ था। कंपनी ने 14 लाख नौ हजार रुपये एडवांस भी दे दिए, लेकिन बाद में जमीन कंपनी के नाम करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। खास बात यह है कि दूसरे खरीदार ने पहले हुए एग्रीमेंट में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। कंपनी की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से सदर कोतवाली पुलिस ने 30 अक्टूबर को दोनों आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सौरभ शर्मा की शिकायत के मुताबिक, बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के निवासी विमल कुमार वर्तमान में गोमती नगर, लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने पांच जुलाई 2025 को तौरा गांव की जमीन का कंपनी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। जमीन की कुल कीमत 28 लाख 18 हजार रुपये तय हुई थी। एग्रीमेंट के समय कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया की बंथरा शाखा के बैंकर्स चेक से विमल कुमार को 14 लाख नौ हजार रुपये एडवांस दिए थे। बाकी रकम रजिस्ट्री के समय दी जानी थी।
अनुमति मिलने के बाद भी नहीं की रजिस्ट्री
शिकायत के अनुसार, विमल कुमार अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण जमीन बेचने के लिए डीएम की अनुमति जरूरी थी। एग्रीमेंट में शर्त थी कि अनुमति मिलने के दो महीने के भीतर कंपनी के नाम रजिस्ट्री कराई जाएगी। विमल कुमार को 30 जनवरी 2026 को जमीन बेचने की अनुमति मिल गई थी। इसके बावजूद कंपनी के नाम रजिस्ट्री नहीं कराई गई। कंपनी ने एक मार्च 2026 को अधिवक्ता के जरिए कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन आरोप है कि इसका पालन नहीं किया गया।
एग्रीमेंट का गवाह ही बना दूसरा खरीदार
कंपनी की शिकायत में सुधीर कुमार की भूमिका भी अहम है। पांच जुलाई 2025 को विमल कुमार और कंपनी के बीच हुए पंजीकृत एग्रीमेंट में सुधीर कुमार गवाह नंबर दो थे। कंपनी का आरोप है कि उन्हें पहले सौदे और एडवांस भुगतान की जानकारी थी। इसके बावजूद विमल कुमार ने 28 फरवरी 2026 को जमीन सुधीर कुमार के नाम रजिस्ट्री कर दी। कंपनी ने दोनों पर मिलीभगत कर 14 लाख नौ हजार रुपये हड़पने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने 30 अक्टूबर को दोनों आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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