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30 लाख में तय किया था सौदा : मकान बेचने के नाम पर ढाई लाख की धोखाधड़ी

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Thu, Nov 5, 2026
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नगर पालिका की कथित कूटरचित कर रसीद दिखाकर ली रकम, कोर्ट के आदेश पर सात लोगों पर केस

उन्नाव। अधिवक्ता कार्यालय के लिए मकान खरीदने निकले मोती नगर निवासी सौरभ श्रीवास्तव से 30 लाख रुपये में मकान का सौदा करने का झांसा देकर ढाई लाख रुपये लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि मकान बेचने का दावा करने वालों ने नगर पालिका की कथित कूटरचित कर रसीद भी दिखाई थी। रुपये लेने के बाद न तो बैनामा कराया और न ही रकम लौटाई। विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में न्यायालय के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सौरभ के मुताबिक, अपने सहयोगी शिवम बाजपेई के साथ अधिवक्ता कार्यालय खोलने के लिए मकान तलाश रहे थे। इसी दौरान परिचित अजय जायसवाल (मोती नगर), मुकेश सक्सेना (दुबरापुर), मनीष अग्रवाल (केसरगंज) और उमेश अवस्थी (गिरजाबाग) ने उनका परिचय रतना मिश्रा से कराया। आरोप के मुताबिक, रतना ने आवास विकास स्थित अपने पिता का मकान बताते हुए उसे अपने भाई श्याम के साथ बेचने की बात कही। मकान की कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई गई, लेकिन 30 लाख रुपये में सौदा कराने का भरोसा दिया गया। सौरभ के मुताबिक, 14 जून 2023 को सौदे के अग्रिम के तौर पर शिवम बाजपेई के बैंक खाते से रतना के बेटे सत्यम मिश्रा के खाते में आरटीजीएस के जरिए दो किस्तों में डेढ़ लाख और एक लाख रुपये भेजे गए। इसके बाद बैनामा कराने की बात आई तो टालमटोल शुरू हो गई। कई बार रुपये वापस मांगने पर भी रकम नहीं लौटाई गई। आरोप है कि छानबीन में पता चला कि जिस मकान का सौदा किया गया था, वह रतना और उनके भाई श्याम के नाम नहीं था। आरोपितों ने नगर पालिका की कथित कूटरचित कर रसीद दिखाकर रुपये लिए और आपस में बांट लिए।

रुपये मांगने पर साथियों संग घेरा, पीटा

सौरभ के मुताबिक, नौ अगस्त 2026 को शाम करीब साढ़े पांच बजे आवास विकास क्षेत्र में उनकी मुलाकात श्याम से हुई। मकान का बैनामा कराने या रुपये लौटाने की बात कही तो श्याम ने अपने साथियों को बुला लिया। आरोप है कि श्याम, सत्यम, अजय और उनके साथियों ने गालीगलौज और मारपीट की। रुपये वापस न करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

कोर्ट के आदेश पर सात के खिलाफ केस

सौरभ ने घटना के बाद नौ अगस्त को कोतवाली में शिकायत की। इसके बाद 17 अगस्त को कोतवाली और पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थनापत्र दिया। रजिस्ट्री डाक से शिकायत भेजने के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने चार नवंबर 2026 को रतना मिश्रा, सत्यम मिश्रा, श्याम, अजय जायसवाल, मुकेश सक्सेना, मनीष अग्रवाल और उमेश अवस्थी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Unnao, THE LUCKNOW TIMES, uttar Pradesh news

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